कोलकाता : पश्चिम बंगाल में 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की फंडिंग रोके जाने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र से रिपोर्ट मांगी है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और हिरणमय भट्टाचार्य के खंडपीठ में यह सुनवाई हुई। साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्यों को फर्जी नाम का इस्तेमाल कर फर्जी खाते से पैसे निकालने के आरोपों की उचित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि मनरेगा योजना के तहत राज्य को करीब 2700 करोड़ रुपये मिलने हैं, लेकिन राज्य को इन रुपयों से वंचित रखा गया है। इससे मनरेगा के काम से जुड़े लोगों को असुविधाएं हो रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।