कोलकाता : पुलिस के साथ हाथापाई और हिंसा भड़काने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार इंडियन सेकुलर फ्रंट (आईएसएफ) के विधायक नौशाद सिद्दीकी के करीबी कारोबारी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजाशेखर मंथा ने उस व्यवसायी की ओर से दायर मुकदमे के मद्देनजर शुक्रवार को यह आदेश दिया है। हालांकि उनसे पूछताछ की जा सकेगी।
आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद जांच अधिकारियों को उक्त व्यवसायी के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद व्यवसायी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। फिलहाल कारोबारी चेन्नई में हैं। पुलिस ने शुक्रवार को उसे तलब किया था लेकिन कारोबारी ने आशंका जताई कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसी मामले में कोर्ट ने कहा था कि चूंकि कारोबारी चेन्नई में हैं, इसलिए पुलिस वर्चुअल जरिए से उससे पूछताछ कर सकती है लेकिन उसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि गत 21 जनवरी को आईएसएफ के स्थापना दिवस पर कोलकाता में एक जुलूस के दौरान नौशाद सहित कई आईएसएफ नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तब से विधायक जेल में हैं। हालांकि उन्होंने कई बार जमानत के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया। नौशाद ने आरोप लगाया कि जेल के अंदर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।