हाई कोर्ट के आदेश पर तीन और प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में अवैध रूप से नियुक्त तीन और लोगों की नौकरी रद्द कर करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने सोमवार को यह आदेश दिया। इन तीनों शिक्षकों ने अदालत में नौकरी रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने उनके दस्तावेजों की जांच के बाद कहा कि उन्हें उनकी नौकरी वापस नहीं मिलेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने भर्ती में अनियमितता के कारण नियुक्त कुल 268 प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन रद्द कर कर दिया गया है।

इसके पहले इन 268 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उनकी अपील की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी। साथ ही शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि इस संबंध में उच्च न्यायालय इन शिक्षकों के नियोजन की वैधता पर फैसला लेगा। दस्तावेजों की जांच के बाद हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार किया जाना चाहिए। अब इन सभी की नौकरी रद्द कर दी गई है।

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