उप्र के हाथरस में भगदड़ का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में 2 जुलाई को हाथरस में हुई घटना की जांच की मांग करते हुए घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है।

वकील विशाल तिवारी ने दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की जांच कमेटी बनाने और इस मामले में उप्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की गई है। याचिका में ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

दरअसल, हाथरस में भोले बाबा ऊर्फ सूरजपाल के सत्संग के दौरान 2 जुलाई को मची भगदड़ में सौ से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस मामले में हाथरस पुलिस ने सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 (2), 223 और 238 के तहत दर्ज की गई है।

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