कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बबीता सरकार मामले में न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति गांगुली ने बबीता सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए 2016 में XI-XII भर्ती परीक्षा पैनल में उपस्थित हुए पांच हजार 500 उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं जारी करने का आदेश दिया था। खंडपीठ ने उस फैसले को चुनौती देने वाले मामले में ओएमआर सीट का खुलासा न करने की याचिका खारिज कर दी।
हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर सूची प्रकाशित होने के बाद शिक्षक की नौकरी पाने को लेकर कोई सवाल है तो एकल पीठ उन्हें पहले सुनवाई का मौका देगी। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी के निपटारे के बाद ही उनके नियोजन पर कार्रवाई हो सकेगी।
2016 में 11वीं और 12वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं जिनसे संबंधित मामले कोर्ट में लंबित हैं।