कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने डीए बकाया की मांग को लेकर नवान्न बस स्टैंड के पास मार्च और धरने की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ का रुख किया था। लेकिन मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की खंडपीठ ने पहले के आदेश को बरकरार रखा।
राज्य समन्वय समिति ने नवान्न बस स्टैंड के पास जुलूस और धरने की अनुमति मांगने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने सशर्त अनुमति दी थी।
इसके खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ का रुख किया था जहां से झटका लगा है। कोर्ट ने साफ किया कि शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार है और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।