आरजी कर मामले की नए सिरे से जांच नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर दुष्कर्म और हत्याकांड की नये सिरे से जांच की मांग करने वाली पीड़ित युवती के माता-पिता की याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई जांच पर असंतोष जताने पर माता-पिता से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप चाहें तो कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

कोलकाता के ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित संजय राय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस फैसले को पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए आरोपित को मौत की सजा की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर, 2024 को मामले की सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त, 2024 को नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया था। नेशनल टास्क फोर्स को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और काम के लिए सुविधाजनक माहौल बनाने को लेकर अपने सुझाव देने हैं।

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