तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ईडी को दोनों से कोलकाता में पूछताछ के लिए कहा

नयी दिल्ली : तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से फिलहाल दोनों से कोलकाता में पूछताछ के लिए कहा है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को ईडी से सहयोग करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।

12 मई को कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि वो तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से कोलकाता में पूछताछ क्यों नहीं कर सकता है? कोर्ट ने कहा था कि जब वे अभी अभियुक्त नहीं हैं और महज गवाह हैं तो कोलकाता में पूछताछ क्यों नहीं हो सकती है? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा था कि बार-बार पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि अगर ईडी के अधिकारियों को सुरक्षा का डर है तो वो पश्चिम बंगाल सरकार को उनकी सुरक्षा का निर्देश दे सकता है।

अभिषेक और रुजिरा ने ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि रुजिरा बनर्जी ने ईडी के समन को जानबूझकर नजरअंदाज नहीं किया था। वो कोलकाता में जांच में शामिल होना चाहती थीं। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट यह तय करे कि क्या ईडी का क्षेत्राधिकार पूरे देशभर में है कि वो किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है।

बता दें कि 30 सितंबर, 2021 को ईडी की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने रुजिरा बनर्जी कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। ईडी ने याचिका दायर कर रुजिरा बनर्जी के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की थी। ईडी ने कहा था कि रुजिरा बनर्जी कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रही हैं।

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