न्यू टाउन में सरकारी जमीन पर तृणमूल का दफ्तर, हाईकोर्ट ने दिया तोड़ने का आदेश

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने न्यू टाउन में सरकारी जमीन पर बने तृणमूल पार्टी कार्यालय को तोड़ने का आदेश दिया है। शुक्रवार को जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने आदेश दिया कि राज्य में सत्तारूढ़ दल के तीन कार्यालयों को ध्वस्त कर दिया जाए।

हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि न्यू टाउन इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से तृणमूल पार्टी का कार्यालय बनाया गया है। ये जमीन राज्य सरकार के अधीन संस्था ”हिडको” की है। हाई कोर्ट ने इस निर्माण के बारे में हिडको का बयान जानना चाहा था।

शुक्रवार को हाई कोर्ट को दी रिपोर्ट में हिडको ने कहा कि उनकी जमीन पर पार्टी कार्यालय अवैध तरीके से बनाए गए हैं। न्यायमूर्ति सिन्हा ने हिडको अधिकारियों से पूछा, “वे अपनी संपत्ति की रक्षा क्यों नहीं कर सकते?” क्या हिडको के पास अवैध निर्माण को रोकने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है?” इसके बाद जस्टिस सिन्हा ने उन तीनों पार्टी कार्यालयों को जमींदोज करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने सुनवाई में दावा किया कि हिडको की जमीन पर ऐसे 35 और राजनीतिक कार्यालय बनाए गए हैं।

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