इस्लामाबाद : राजनीतिक संकट के बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को माना कि डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान को 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव सफल होता है तो नए प्रधानमंत्री का चुनाव होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ ने कहा कि फैसले के बाद पाकिस्तान बच गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों की दुआ कबूल हो गई है। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान हम सरप्राइज देंगे। शाहबाज ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेशनल असेंबली और मजबूत होगी।