कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को 10 अक्टूबर यानी आज दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया था। हालांकि, ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूरा दिन बीत जाने के बाद भी दस्तावेज जमा नहीं किये गये हैं। केंद्रीय एजेंसी ने मंगलवार को प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में हाई कोर्ट में यह बात कही।
बताया गया है कि शाम 4:43 बजे तक कोई दस्तावेज जमा नहीं किया गया है। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा, आदेश का पालन नहीं करने पर खंडपीठ के आदेश के अनुसार अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
भर्ती भ्रष्टाचार मामले में लीप्स एंड बाउंड्स का नाम आने के बाद अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया था। ईडी ने कोर्ट को समझाया कि इस मामले में उसके दस्तावेजों की जरूरत है। अभिषेक ने न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के आदेश पर सवाल उठाते हुए खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था।
न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि अभिषेक को दस्तावेज जमा करने होंगे। यह भी उल्लेख किया गया है कि जांच के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता है। दस्तावेज जमा करने के लिए 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। निर्देश थे कि अगर 10 तारीख को दस्तावेज जमा किया गया तो ईडी इस पर गौर करेगी। हालांकि, अगर पूछताछ की ज़रूरत है, तो अभिषेक को 48 घंटे के नोटिस के साथ बुलाया जाना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने अभिषेक को नौ अक्टूबर को समन जारी किया था। इससे पहले न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि दस्तावेज 10 अक्टूबर को जमा किये जाएं।