कोलकाता : कोलकाता की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के चर्चित स्कूल भर्ती घोटाले में निजी प्रमोटर अयन सिल को जमानत दे दी। यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था।
अदालत ने अयन सिल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इससे पहले इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दर्ज मामलों में भी अयन सिल को जमानत मिल चुकी है।
हालांकि, सीबीआई और ईडी के मामलों में जमानत मिलने के बावजूद अयन सिल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के नगर पालिका भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों में उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच अभी जारी है और इन मामलों में भी वह गिरफ्तार दिखाए गए हैं।
ईडी ने मार्च 2023 में अयन सिल को स्कूल भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान अयन सिल के घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए थे, जिनसे नगर पालिका भर्ती घोटाले का भी खुलासा हुआ था।
बाद में नगर पालिका भर्ती घोटाले के मामलों में भी सीबीआई और ईडी ने अयन सिल को गिरफ्तार दिखाया। आरोप है कि अयन सिल ने राज्य की 17 नगर पालिकाओं में पैसों के बदले अवैध रूप से नौकरी दिलाने का काम किया। इन 17 नगर पालिकाओं में कुल एक हजार 821 लोगों की गैरकानूनी नियुक्तियां की गईं।
सीबीआई की जांच में इस घोटाले में 200 करोड़ रुपये की अवैध कमाई के लेनदेन का पता चला है। जिन 17 नगर पालिकाओं में यह गड़बड़ी हुई, उनमें अधिकतर उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों की नगर पालिकाएं शामिल हैं।