कोलकाता : पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने जांच प्रक्रिया से संबंधित खबरें प्रसारित और प्रकाशित करने को लेकर मंगलवार को कई तरह की पाबंदियां लगा दी है।
तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी ने अपने खिलाफ जारी सीबीआई और ईडी की जांच में मीडिया की भूमिका पर आपत्ति जताते हु एक याचिका लगाई थी। उन्होंने गोपनीयता के अधिकार का हवाला देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आधारहीन बातें मीडिया में चलाकर उन्हें अपमानित करने की कोशिश की जा रही है।
इसी पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्रीय एजेंसी की किसी भी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाएगी। यहां तक कि सर्च एंड सीजर भी लाइव नहीं दिखाया जा सकेगा। यह भी आदेश है कि अगर केंद्रीय एजेंसी कोई छापेमारी करने जाएगी तो मीडिया को नहीं बताएगी। सर्च और सीजर के संबंध में कुछ भी मीडिया में नहीं दिखाया जा सकेगा। यहां तक कि मीडिया में अगर कोई खबर की जाएगी तो उसमें आरोपित की तस्वीर भी नहीं दिखाई जा सकेगी। चार्जशीट होने से पहले किसी भी तरह की तस्वीर दिखाने की अनुमति नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई जनवरी, 2024 में होनी है।