बंगाल में अब कुलपतियों की नियुक्ति में भी अनियमितता के आरोप, हाईकोर्ट में याचिका

Calcutta High Court

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में अब विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में भी भ्रष्टाचार और अनियमितता बरते जाने के आरोप सामने आए हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शिक्षक संगठन की ओर से मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव के खंडपीठ में याचिका लगाई गई है जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होनी है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य के 14 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) के दिशानिर्देशों के विपरीत हुई है। याचिका में इन नियुक्तियों को तत्काल खारिज करने की मांग की गई है। इसके पहले राज्यपाल और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट कर कुलपतियों की नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि नियमानुसार कुलपतियों की नियुक्ति उनकी अनुमति से होनी चाहिए लेकिन किसी भी नियुक्ति में कोई अनुमति नहीं ली गई है। अब कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर मामला हाई कोर्ट पहुंचा है तो इस पर सभी की निगाहें टिक गई हैं।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले राज्य भर में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए हुई शिक्षकों की नियुक्ति में भी बड़े पैमाने पर धांधली की बातें सामने आई हैं। मामले की अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि नियुक्त पैनल की सिफारिशों को दरकिनार कर पैनल के सलाहकारों के निर्देश पर बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए अयोग्य लोगों को शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया गया।

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