कोलकाता : पश्चिम बंगाल के विभिन्न नगर निकायों में हुई नियुक्ति में भी धांधली की सीबीआई जांच संबंधी कलकत्ता हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ ने बरकरार रखा है। जस्टिस अपूर्वा सिन्हा सरकार और न्यायाधीश विश्वजीत बसु के खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश दिया है।
केंद्रीय एजेंसी के अधिवक्ता फिरोज इडूलजी ने कोर्ट को बताया कि शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार और निगम नियुक्ति के तार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। नियुक्ति मामले में गत 14 अप्रैल को गिरफ्तार प्रमोटर अयन शील के घर से शिक्षक नियुक्ति और नगर पालिका नियुक्ति के दस्तावेज मिले हैं। इसी आधार पर न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने सीबीआई को दोनों मामलों की जांच के आदेश दिए थे। राज्य सरकार के अधिवक्ता जयदीप कर ने कहा कि दोनों मामले एक-दूसरे से जुड़े नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह जांच के बाद ही साफ होगा। एक ही व्यक्ति के घर से दोनों नियुक्ति के दस्तावेज मिले हैं। वह पहले से गिरफ्तार है इसीलिए इस मामले में सीबीआई जांच जारी रहेगी।