कोलकाता : एसएससी भर्ती घोटाले में जेल में बंद पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से कोर्ट नाराज है। अलीपुर अदालत के न्यायाधीश ने पूर्व शिक्षा मंत्री पर प्रतिदिन एक आवेदन जमा करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। रोजाना जमानत अर्जी से जज नाखुश थे।
पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ को राज्य में शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप में जुलाई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। 23 जुलाई की रात को अपनी गिरफ्तारी के 13 महीने बाद पार्थ ने जमानत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लेकिन ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया और हाई कोर्ट में जवाबी अपील दायर की।
हाल ही में सीबीआई ने भर्ती मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री के खिलाफ लाए गए आरोप पत्र को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उनकी चार्जशीट को मंजूरी दे दी थी।
इस मामले में नियम यह है कि अगर आरोप पत्र को राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलती है तो अदालत इसे स्वीकार नहीं कर सकती और मुकदमा आगे नहीं बढ़ा सकती।
इस बीच बार-बार पार्थ कोर्ट में आवेदन करते रहे। इसी से नाराज कोर्ट ने उनपर जुर्माना लगाया है।