West Bengal : पशु तस्करी घोटाला केस में अणुब्रत मंडल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं

नयी दिल्ली : पश्चिम बंगाल के पशु तस्करी घोटाला मामले में आरोपित अणुब्रत मंडल को देश के शीर्ष कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अणुब्रत मंडल को जमानत नहीं दी। हालांकि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई को चार्जशीट और उससे जुड़े दस्तावेज निचली अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया ताकि आरोपित को दस्तावेज मिल सकें। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

सुनवाई के दौरान अणुब्रत मंडल की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो एक साल से ज्यादा समय से जेल में है। उनके पास चार्जशीट की कॉपी भी नहीं है। मामले में अन्य आरोपितों को जमानत भी मिल चुकी है। रोहतगी ने कहा कि हम मामले के गुण-दोष पर नहीं जा रहे हैं। हम फिलहाल जमानत की मांग कर रहे हैं।

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कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 सितंबर को सीबीआई को नोटिस जारी किया था। अणुब्रत मंडल को इस मामले में सीबीआई ने 11 जुलाई, 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने मंडल से आसनसोल जेल में पूछताछ की थी और 07 मार्च को कोलकाता से गिरफ्तार किया था।

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