अनीस हत्याकांड : हाई कोर्ट ने अगले महीने तक जांच पूरी करने के दिए निर्देश

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने आलिया यूनिवर्सिटी के छात्र नेता अनीस खान हत्याकांड की जांच अगले महीने तक पूरी करने का आदेश दिया है।

सोमवार को न्यायमूर्ति राजशेखर महंथा के पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को एक महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी। इस बीच फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट भी पेश करने को कहा गया है।

इससे पहले अनीस के परिवार के वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि बिना वजह जांच को धीमा किया जा रहा है ताकि हत्यारों को बचाया जा सके। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अमितेश बनर्जी ने बताया कि घटना की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है और ना ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है, इसलिए इसमें आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने जांच को शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।

दरअसल, अनीस खान के परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एसआईटी इस मामले में जांच ठीक से नहीं कर रही है और ना ही जांच आगे बढ़ रही है। हत्यारों को पकड़ने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। परिजन सीबीआई जाँच की माँग कर रहे हैं।

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