अनुब्रत मंडल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, फ्रीज दो बैंक अकाउंट को खोलने की मांग खारिज

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिले के बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल को एक बार फिर कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने बोलबम राइस मिल के फ्रीज दो बैंक अकाउंट को खोलने और जब्त फोन को वापस करने की अनुब्रत मंडल की मांग को खारिज कर दिया।

शुक्रवार को तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को एक बार फिर आसनसोल की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश ने उन्हें 22 दिसंबर तक के लिए जेल में ही रखने का आदेश दिया है। अनुब्रत मंडल के अधिवक्ता की ओर से उनकी जमानत की अर्जी भी नहीं लगाई गई थी। अनुब्रत ने बोलबम राइस मिल के जो दो बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, उन्हें खोलने की मांग की थी और फॉरेंसिक जांच के लिए अनुब्रत मंडल के जब्त मोबाइल फोन को लौटाने की अर्जी लगाई गई थी।

सीबीआई की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अनुब्रत मंडल का मोबाइल फोन बेहद खास है और इसके कई अन्य तथ्य हासिल किए जाने बाकी हैं। इधर सीबीआई की ओर से मंडल के खिलाफ जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए थे उसे देखकर न्यायाधीश ने आश्चर्य जाहिर किया। शुक्रवार को पीले रंग का पंजाबी पहनावा पहनकर अनुब्रत मंडल कोर्ट में आए थे। सीबीआई के दस्तावेज देख कर जज बेहद गंभीर नजर आए। जज ने अपना चश्मा कई बार उतारा और पहना, जिसके बाद उन्होंने सीबीआई के अधिवक्ता और जांच अधिकारी को बुलाकर कहा कि अपने 20 साल के जज के अनुभव में मैंने आज तक ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा था, यह चकित करने वाला है। हालांकि सीबीआई ने क्या कुछ दस्तावेज पेश किया है, उस बारे में खुलासा नहीं किया गया है।

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