संदेशखाली ईडी हमला मामले में बड़ा फैसला : सीबीआई और राज्य पुलिस को मिलाकर एसआईटी बनी, थाने को किया गया आउट

Calcutta High Court

कोलकाता : उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में तृणमूल नेता शेख शाहजहां के घर छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों पर हमला मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली मामले में एक विशेष जांच दल या एसआईटी के गठन का आदेश बुधवार को दिया है। इस सीट का नेतृत्व सीबीआई और राज्य पुलिस से एसपी रैंक के एक-एक अधिकारी समान रूप से करेंगे। हालांकि उस विशेष जांच दल में नजात थाने का कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी नहीं रहेगा। इसी थाना क्षेत्र में हमले की घटना हुई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस जय सेनगुप्ता ने बुधवार को यह आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अदालत पूरी जांच की निगरानी करेगी।

संदेशखाली के नजात पुलिस स्टेशन में कुल तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर ईडी की शिकायत के आधार पर है जिसमें बहुत कमजोर धाराएं लगी हैं। दूसरी पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। तीसरी एफआईआर तृणमूल नेता शाहजहां शेख के संदेशखाली स्थित घर के केयरटेकर की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है जिसमें ईडी अधिकारियों को ही नामजद कर गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं।

पहली दो एफआईआर की जांच एसआईटी करेगी। तीसरी एफआईआर पर कोर्ट ने पहले से रोक लगा कर रखी है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि टीम में सीबीआई और राज्य पुलिस के एसपी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। राज्य ने जानकारी दी है कि उनकी ओर से एसपी जसप्रीत सिंह विशेष जांच दल में होंगे। हालांकि, अभी तक सीबीआई की ओर से किसी अधिकारी का नाम नहीं दिया गया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, संबंधित सीट केंद्रीय बल या पुलिस की मदद ले सकती है।

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