शाहजहां मामले में सीबीआई ने दर्ज की तीन प्राथमिकी

कोलकाता : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में छापेमारी करने गई प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की टीम पर हमले के सिलसिले में दो और प्राथमिकी दर्ज की है।

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने अब तीन मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई ने उच्च न्यायालय के आदेश पर तीन प्राथमिकी दर्ज की लेकिन राज्य पुलिस ने मामला न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए शेख की हिरासत नहीं सौंपी। शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को ईडी अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी। सीबीआई की टीम मंगलवार को अर्धसैनिकों बलों के साथ कोलकाता में स्थित सीआईडी के कार्यालय शेख की हिरासत लेने गई लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे नहीं सौंपा। बुधवार को भी शाम छह बजे तक ऐसा ही हुआ है।

एजेंसी के एक उप निदेशक ने पांच जनवरी की शाम को शेख और कई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बसीरहाट के पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत की लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास)को शामिल नहीं किया जबकि शिकायत में इसका उल्लेख था। उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा-370 भी 17 जनवरी को जोड़ी गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 42 = 50