सरकारी होम में नाबालिग की मौत की सीबीआई जांच का आदेश

Calcutta High Court

जलपाईगुड़ी : कलकत्ता हाई कोर्ट के जलपाईगुड़ी बेंच ने सरकारी होम में एक विचाराधीन नाबालिग कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। गुरुवार को अपने आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले 48 घंटे के भीतर केंद्रीय एजेंसी को घटना की जांच शुरू कर देनी होगी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कब्र से बच्चे के शव को निकालकर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। 13 मार्च तक जांच की अंतरिम रिपोर्ट पेश करनी होगी।

गत 15 दिसंबर को जलपाईगुड़ी में मादक तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार नाबालिग का शव सरकारी होम में फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया था। इस संबंध में जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में लगातार सुनवाई चल रही थी। गत जनवरी महीने में न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य और सिद्धार्थ राय चौधरी के खंडपीठ ने आश्चर्य जाहिर किया था और कहा था कि जिस बच्चे की जमानत पर सुनवाई चल रही है वह क्यों खुदकुशी करेगा? उस समय खंडपीठ ने सभी पक्षों से रिपोर्ट मांगी थी। सरकारी रिपोर्ट में कई विसंगतियां होने की वजह से सरकारी अधिवक्ता भी कोर्ट में निरुत्तर हो गए थे। इसी को लेकर गुरुवार को कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है।

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