भादू शेख हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने के लिए हाई कोर्ट ने सीबीआई से पूछी राय

Calcutta High Court

कोलकाता : बीरभूम जिले के रामपुरहाट ब्लाक के बगटुई गांव में तृणमूल नेता और बड़साल पंचायत के उप प्रधान भादू शेख हत्याकांड की जांच भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराई जा सकती है। सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजश्री भारद्वाज के खंडपीठ ने इसके संकेत दिए हैं।

दरअसल, भादू शेख हत्याकांड के बाद बगटुई गाँव के 10-12 घरों में कथित रूप से आगजनी की गई थी, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई थी। इस आगजनी की घटना की जांच पहले से ही सीबीआई कर रहा है लेकिन भादू हत्याकांड की जांच अभी भी राज्य पुलिस कर रही है। हाई कोर्ट में एक याचिका मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ में दायर की गई है, जिसमें दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी बताते हुए इन दोनों घटनाओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सीबीआई से पूछा है कि भादू हत्याकांड की जांच एजेंसी को सौंपी जाती है तो क्या उसे आगजनी की घटना की जांच में सुविधा मिलेगी। इस संबंध में कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को अपनी राय दाखिल करने को कहा है। 7 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है।

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