कांथी नगर पालिका के चेयरमैन पर हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना

Calcutta High Court

कोलकाता : कांथी नगर पालिका के चेयरमैन सुबल मान्ना पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। 30 अगस्त तक राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि नगरपालिका प्राधिकरण ने पिछले मामले में अदालत द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया था। इसी वजह से कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर यह सजा देने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, कांथी नगर पालिका के चेयरमैन को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि वह भविष्य में अदालत के आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

दरअसल, इसी साल अप्रैल में कांथी स्थित प्रभात कुमार कॉलेज के छात्र संघ ने कांथी नगर पालिका को कॉलेज के मैदान में बैशाखी मेला आयोजित करने की अनुमति देने के लिए आवेदन दिया था। आवेदन 12 अप्रैल को किया गया था लेकिन उस समय नगरपालिका के अधिकारियों से अनुमति नहीं मिली थी। बाद में कॉलेज के छात्र संघ ने नगर पालिका से अनुमति नहीं मिलने के मुद्दे को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य के पीठ में आया। 19 अप्रैल को न्यायधीश ने नगर पालिका समेत सभी संबंधित अधिकारियों को अनुमति देने का निर्देश दिया।

आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बाद अन्य सभी को कॉलेज के मैदान में बैशाखी मेला आयोजित करने की अनुमति दी गई, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों ने प्रभात कुमार कॉलेज को अनुमति नहीं दी। नतीजतन, प्रभात कुमार कॉलेज के छात्र परिषद ने एक बार फिर इस मामले पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। उस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से एक लाख रुपये के जुर्माने का आदेश दिया है।

कांथी नगर पालिका के चेयरमैन सुबल मान्ना से संपर्क किया गया तो वह इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

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