हाईकोर्ट ने दिया एक और उम्मीदवार को शिक्षक की नौकरी देने का आदेश

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक और उम्मीदवार को शिक्षक के तौर पर नियुक्त करने का आदेश दिया है। उनका नाम प्रियंका साव है। न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने एसएससी (स्कूल सेवा आयोग) से प्रियंका के लिए जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा। कोर्ट ने एसएससी को दुर्गापूजा से पहले प्रियंका साव को नौकरी देने को कहा है। 11वीं-12वीं कक्षा में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा उन्होंने पास की थी। कोर्ट ने इस मामले में जल्द से जल्द बैठक करने को कहा है।

कोर्ट को अगले गुरुवार तक सूचित करना होगा कि बैठक में नौकरी के संबंध में निर्णय लिया गया या नौकरी दी गई या नहीं। एसएससी ने अदालत कक्ष में कहा कि उम्मीदवार को महिला वर्ग में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। उस समय प्रियंका एलिमिनेट हो गई थीं। कई नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने शिकायत की है कि योग्य और उच्च अंक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें इंटरव्यू के नाम पर छांटकर अयोग्य लोगों को नौकरी दी गई।

पिछले दिनों सिलीगुड़ी की बबीता सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्य के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता को नियमों का उल्लंघन कर उनकी जगह नौकरी मिली है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें नौकरी मिल गई है।

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