डीएलएड भर्ती पर हाई कोर्ट ने लगाया स्थगन

Calcutta High Court

कोलकाता : प्राइमरी ट्रेनिंग कॉलेजों में डीएलएड कोर्स के दाखिले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने अंतरिम रोक लगाई है। कोर्ट में 30 हजार से ज्यादा छात्रों का एडमिशन पेंडिंग था।

वर्ष 2021-2023 की प्रवेश अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है। 600 निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में तीन हजार रुपये विलंब शुल्क देकर भी प्रवेश नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने नौ जून तक के लिए रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की खंडपीठ में छह जून को मामले की सुनवाई होनी है।

मामले की सुनवाई पहले से ही मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हो रही थी लेकिन बीच में डीएलएड कॉलेजों में भर्ती के लिए तीन हजार रुपये का विलंब शुल्क वसूलने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसी के खिलाफ हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ में याचिका लगी थी।

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