हाई कोर्ट ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति को बहाल करने के निर्णय को किया खारिज

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी को कुलपति के रूप में बहाल करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज के खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुनाया। दरअसल, राज्य सरकार ने सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर फिर से नियुक्त किया है। उनकी दोबारा नियुक्ति के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।

कोर्ट के आदेश के बाद वादी के वकील बिलबदल भट्टाचार्य ने कहा कि मामले की सुनवाई कई दिनों से हो रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और आज अपना फैसला सुना दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।

इस संबंध में शिक्षा विभाग का कहना कि प्रदेश के 31 विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक में कुलपति की नियुक्ति सर्च कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप की गई है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के मामले में भी सोनाली को इसी तरह नियुक्त किया गया था। अब उन्हें पद पर रखने या हटाने के संबंध में विचार होगा।

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