एसएससी नियुक्ति मामले में शांति प्रसाद सिन्हा से सीबीआई की पूछताछ पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

Calcutta High Court

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली संबंधी मामले में एसएससी के तत्कालीन सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा से अब सीबीआई पूछताछ नहीं कर सकेगा। कलकता हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश पर खंडपीठ ने शुक्रवार को रोक लगा दी है।

कलकता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने एक दिन पहले ही सिन्हा से पूछताछ करने के आदेश सीबीआई को दिए थे। उसी के मुताबिक सीबीआई ने गुरुवार रात 2:30 बजे तक सिन्हा से पूछताछ की है।शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि स्कूल सेवा आयोग के जरिए शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पांच सदस्यों की एक कमेटी 2019 के नवंबर महीने में गठित की गई थी। इस पर दोपहर 12:30 बजे न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने बाकी चार अन्य सदस्यों से भी पूछताछ का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसएससी के तत्कालीन सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा समेत समिति के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया।

इसी मामले में शांति प्रसाद सिन्हा ने देर रात हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी जिस पर आज ही दोपहर 1:30 बजे के करीब न्यायमूर्ति सोमेन सेन और अजय कुमार मुखर्जी के खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शांति प्रसाद सिन्हा के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि अब सीबीआई फिलहाल सोमवार तक सिन्हा से पूछताछ नहीं कर सकेगा और ना ही इस मामले में कोई प्राथमिकी होगी। खंडपीठ ने कहा कि सिन्हा से तो पूछताछ नहीं हो सकेगी लेकिन बाकी चार लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रख सकता है। एसएससी ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि 98 में से 90 शिक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश नियुक्ति पैनल ने नहीं की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

70 − = 66