शिक्षक भर्ती धांधली मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई करेगा जांच

  • गैरकानूनी तरीके से नियुक्त लोगों की जाएगी नौकरी और वसूला जाएगा वेतन भी

कोलकाता : पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती में धांधली के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश से गैरकानूनी तरीके से नियुक्त लोगों पर नौकरी जाने और वेतन की वसूली की तलवार लटक गई है।

बुधवार को न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और आनंद कुमार मुखर्जी के खंडपीठ ने न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ के शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी धांधली की केंद्रीय अन्वेषण (सीबीआई) जांच संबंधी आदेश को बहाल रखा। कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसी तत्काल इस भर्ती धांधली की जांच शुरू करे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायमूर्ति गांगुली ने गैरकानूनी तरीके से नियुक्त किए गए लोगों का वेतन रोकने और उनसे वेतन के रूप में भुगतान की गयी राशि वसूली संबंधी जो आदेश पूर्व में दिए हैं, वे भी बहाल रहेंगे। यदि ऐसा होता है तो गैरकानूनी तरीके से नियुक्त लोगों की नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही उनसे वेतन के रूप में दी गई राशि की वसूली भी होगी।

उल्लेखनीय है कि एसएससी के जरिए ग्रुप सी, ग्रुप डी, नौवीं और दसवीं श्रेणी में शिक्षक नियुक्ति संबंधी कुल सात मामलों में न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। बाद में राज्य सरकार ने प्रत्येक मामले में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ खंडपीठ में याचिका दायर की थी। खंडपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ के आदेश पर स्थगन लगाया था।

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