कल्याणी एम्स भर्ती भ्रष्टाचार : हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका खारिज की

Calcutta High Court

कोलकाता : कल्याणी एम्स भर्ती भ्रष्टाचार मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव के खंडपीठ ने जांच सीआईडी द्वारा जारी रखने का निर्देश दिया है।

दरअसल, भाजपा विधायकों और केंद्रीय मंत्रियों पर एम्स नियुक्ति में अनियमितता बरतने के आरोप लगते रहे हैं। यह सारे आरोप बांकुड़ा से भाजपा विधायक नीलाद्री शेखर दाना और बांकुड़ा से भाजपा सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार पर हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी।

भर्ती से संबंधित एक अन्य जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि भाजपा विधायक नीलाद्री की बेटी मैत्री दाना को भर्ती प्रक्रिया में भाग लिए बिना कल्याणी एम्स में नौकरी मिल गई। उनकी 30 हजार रुपये प्रति माह के वेतन के साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर पर नियुक्ति में केंद्रीय मंत्री सुभाष का भी ”हाथ” होने का आरोप है। इसके अलावा मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि राज्य में कुछ भाजपा नेताओं के करीबी सहयोगियों को नौकरी दी गई। इस मामले में सीआईडी जांच पर कर रहा है।

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