पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 : आयकर विभाग

Income Tax

नयी दिल्ली : सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक अब एक अप्रैल से पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। आयकर विभाग ने करदाताओं को पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 तय की है।

आयकर विभाग ने शनिवार को ट्वीट कर बताया कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन आधार कार्ड से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।

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