कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर कई मंचों पर संबोधन करते हुए दावा किया था कि उनकी सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 18 हजार रिक्त पद सृजित किया है। अब इसे लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है कि कहां-कितने शून्य पद सृजित किए गए हैं इस बारे में रिपोर्ट दी जाए। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और मदरसा में कहां- कितने शिक्षकों की नियुक्ति होनी है इस बारे में विस्तार से बताने को कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि उत्तर बंगाल और मालदा में अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शिक्षकों के लिए 17 से 18 हजार रिक्त पद सृजित किए हैं, केवल न्यायालय की रोक की वजह से नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इस पर न्यायमूर्ति गांगुली ने कहा कि न्यायालय ने कहां नई नियुक्तियों को रोक कर रखा है, इस बारे में भी हलफनामा के जरिए पेश की गई रिपोर्ट में बताया जाए।