पुरुलिया में कांग्रेस पार्षद हत्या मामले की सीबीआई जांच के आदेश

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुरुलिया जिले के झालदा में कांग्रेस के पार्षद तपन काँदु की गोली मारकर हत्या के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है। मृत पार्षद की पत्नी पूर्णिमा काँदु द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायमूर्ति राजशेखर महंथा के एकल पीठ ने सोमवार को यह आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मारे गए कांग्रेस पार्षद के परिवार और लोगों को न्याय में भरोसा बरकरार रहे इसलिए सीबीआई जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने सीबीआई को आगामी 45 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया है। आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि हत्या के बाद पुलिस ने जांच तो की है लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं।

हत्याकांड के बाद थाना प्रभारी का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वह तपन काँदु को सत्तारूढ़ पार्टी में जाने के लिए दबाव बना रहे थे, नहीं जाने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे रहे थे। इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद पुरुलिया के पुलिस अधीक्षक सेल्वा मुरुगन ने थाना प्रभारी का बचाव किया था जिसे लेकर सोमवार को कोर्ट ने सवाल खड़ा किया और कहा कि जांच पूरी होने के बगैर ही एसपी का बयान अपने आप में पुलिस की भूमिका में कमियों को उजागर करता है।

उल्लेखनीय है कि 31 मार्च की शाम 4:00 बजे झालदा के गोकुलनगर में तपन काँदु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने उनके भतीजे दीपक कुंडू और भाई नरेन कुंडू को गिरफ्तार किया था जबकि हत्या के आरोप सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगे थे।

मृतक की पत्नी पूर्णिमा काँदु ने हाई कोर्ट में इस बाबत याचिका लगाकर सीबीआई जांच की मांग की थी। कांग्रेस के अधिवक्ता कौस्तव बागची ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा है जबकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने न्यायालय के समक्ष पुलिस का पक्ष रखा।घटना के बाद राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) जांच कर रहा था लेकिन कोर्ट पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है।

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