ग्रुप ‘सी’ नियुक्ति में धांधली की सीबीआई जाँच का आदेश खारिज

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच ने पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए ग्रुप ‘सी’ में हुई नियुक्ति में धांधली की सीबीआई जांच संबंधी न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया है। मंगलवार को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के पीठ ने धांधली की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

इसके अलावा उन्होंने 350 से अधिक कर्मचारियों का वेतन रोकने को भी कहा था। उसके बाद गुरुवार को ग्रुप ‘सी’ कर्मियों ने न्यायमूर्ति हरीश टंडन और रवींद्रनाथ सामंत के खंडपीठ में तत्काल सुनवाई की अर्जी लगाई थी। शुक्रवार को इसकी सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि सीबीआई जांच और शिक्षकों का वेतन बंद करने संबंधी आदेश स्थगित रहेगा।

इसके पहले ग्रुप ‘डी’ मामले में भी हाईकोर्ट ने इसी तरह का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने ग्रुप ‘सी’ और ग्रुप ‘डी’ दोनों ही नियुक्तियों में धांधली की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों का वेतन रोकने को भी कहा था।

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