जज के आपत्तिजनक वीडियो को मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश

नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के एक जज का अपने स्टेनो के साथ आपत्तिजनक स्थिति वाली वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने देर रात हुई सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किया।

कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो सभी सर्विस प्रदाता कंपनियों को इस वीडियो को ब्लॉक करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वीडियो आपत्तिजनक है इसलिए उसके सर्कुलेशन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

हाईकोर्ट में याचिका किसने दायर की है, इसका खुलासा नहीं हो सका है क्योंकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का नाम छिपाने का आदेश देते हुए इस याचिका को लिस्ट किया था। कोर्ट ने कहा कि इस वीडियो को फॉरवर्ड करने या सर्कुलेट करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354सी और आईटी एक्ट की धारा 67ए लगायी जा सकती है।

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें राऊज एवेन्यू कोर्ट स्थित लेबर कोर्ट के एक जज अपने चैंबर में अपने स्टेनो के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। वीडियो पर मार्च माह की डेट अंकित है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट प्रशासन ने हाईकोर्ट को सूचित किया जिसके बाद संबंधित जज को सस्पेंड कर दिया गया है। हाईकोर्ट इस मामले की जांच कर रहा है।

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