नयी दिल्ली : फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लगी रोक के खिलाफ फिल्म के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता के वकील बुधवार को चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं।
याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वेस्ट बंगाल सिनेमाज रेगुलेशन एक्ट की धारा 6(1) का प्रयोग करते हुए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। याचिका में कहा गया है कि सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बाद राज्य सरकार फिल्म के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगा सकती है। राज्य सरकार फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए कानून-व्यवस्था का हवाला नहीं दे सकती है। ऐसा करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु के सिनेमाघर फिल्म को नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें राज्य सरकार ने अनौपचारिक आदेश दिया है। इस फिल्म पर आरोप है कि ये फिल्म मुस्लिम समुदाय और केरल को बदनाम करती है। आज ही सुप्रीम कोर्ट से इस फिल्म पर रोक की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट फिल्म पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर 15 मई को सुनवाई करेगा।