सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ फिर खंडपीठ पहुंची राज्य सरकार

Calcutta High Court

– नौवीं-दसवीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में एक और धांधली की शिकायत

कोलकाता : स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए नौवीं-दसवीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति मामले की सीबीआई जांच संबंधी कलकत्ता हाई कोर्ट के एकल पीठ के आदेश को राज्य सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी है। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को याचिका दायर की गयी जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस पर जल्द सुनवाई होगी।

दरअसल, गुरुवार को हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के एकल पीठ ने नौवीं-दसवीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ शुक्रवार को राज्य सरकार ने की हाई कोर्ट के खंडपीठ में याचिका दायर की है। इससे पहले अन्य शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली की जांच सीबीआई से कराने के आदेश को न्यायमूर्ति हरीश टंडन के खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी लेकिन न्यायमर्ति टंडन के खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए खुद को अलग कर लिया। राज्य सरकार की याचिका पर अब न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार के खंडपीठ में इस मामले में सुनवाई होगी। राज्य सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है।

दरअसल, पश्चिम बंगाल में एसएससी के जरिए जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उनमें बड़े पैमाने पर धांधली होने के आरोप लगे हैं। चार ऐसे मामलों में हाई कोर्ट के एकल पीठ ने सीबीआई जांच के आदेश हैं, जिसे लेकर खलबली मची है।

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