West Bengal : सौमेंदु अधिकारी से दिन में दो घंटे से ज्यादा पूछताछ नहीं – हाई कोर्ट

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा दायर मामले में भाजपा नेता सौमेंदु अधिकारी की सुरक्षा अवधि बढ़ा दी है। अगले तीन हफ्ते तक पुलिस उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकेगी। साथ ही कोर्ट ने सौमेंदु से दिन में केवल दो घंटे की पूछताछ की अनुमति दी है।

मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान सौमेंदु के वकील ने जस्टिस जॉय सेनगुप्ता से कहा कि सौमेंदु अधिकारी जब तक तृणमूल में थे, उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। भाजपा में शामिल होने के बाद एक के बाद एक मामले दर्ज किए गए हैं।

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फिर जज ने सरकारी वकील से पूछा कि सौमेंदु के खिलाफ कितने मामले हैं। जवाब में सरकारी वकील ने कहा, पांच। इसके बाद जज ने कहा, मैं देख रहा हूं कि नौ मामले हैं। एक मामला कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।

इसके बाद जस्टिस सेनगुप्ता ने कहा कि सौमेंदु को पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है। लेकिन कोई कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्हें दो घंटे से ज्यादा थाने में नहीं रखा जा सकता। हफ्ते में दो दिन से ज्यादा पूछताछ नहीं की जा सकती।

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