गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार जेनारुल को कोर्ट ने 12 दिन की रिमांड पर सीआईडी को सौंपा

मुर्शिदाबाद : राज्य पुलिस की अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार जेनारुल शेख को कोर्ट ने 12 दिन के लिए सीआईडी हिरासत में भेज दिया है। सीआईडी रिमांड के दौरान उससे और जानकारियां हासिल करने के उसकी बिहार और झारखंड में कई सम्पत्तियों की भी जांच करेगा।

रविवार को मुर्शिदाबाद के जंगीपुर अनुमंडल कोर्ट में जेनारूल को पेश किया। सीआईडी ने कोर्ट से शेख को 14 दिन की रिमांड पर मांगा था लेकिन न्यायाधीश ने अभियुक्त को 12 दिन की सीआईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया। सीआईडी के सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार जेनारुल शेख की बिहार और झारखंड में कई संपत्तियां हैं।

उल्लेखनीय है कि सीआईडी टीम ने रविवार की सुबह मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज थाना क्षेत्र से गौ तस्करी में अभियुक्त जेनारुल शेख को गिरफ्तार किया था। रिमांड के दौरान सीआईडी अधिकारी शेख से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे।

केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) के अलावा सीआईडी भी गौ तस्करी मामले की जांच कर रहा है। हाल ही में केंद्रीय जांच अधिकारियों ने तृणमूल के बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल को गौ तस्करी मामले की जांच में सहयोग न करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह फिलहाल जेल में हैं। ऐसे में सीआईडी ने गौ तस्करी के मामले की जांच में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। सीआईडी अधिकारी जेनारूल को हिरासत में लेकर घटना की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।

रविवार को सरकारी वकील रतुल बंद्योपाध्याय ने बताया कि सीआईडी ने कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड माँगी थी लेकिन कोर्ट ने 12 दिन की रिमांड का आदेश दिया है। मामले की जांच जारी है। इसमें कई गिरोह शामिल हैं। यह गिरोह कैसे काम करता था, इसकी जांच की जायेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुछ संपत्तियों की भी जानकारी मिली है। गौ तस्करी के पैसे से ही विभिन्न व्यवसाय, कारखाने चल रहे हैं। संभवत: बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में यह संपत्ति है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।

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