कुणाल घोष को हाईकोर्ट ने दे सिंगापुर जाने की अनुमति

कोलकाता : सारदा चिटफंड घोटाला मामले में जमानत पर रह रहे तृणमूल नेता और पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सिंगापुर जाने की अनुमति दे दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और अजय कुमार गुप्ता के खंडपीठ ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी है।

सारदा मामले में जमानत मिलने के छह साल बाद कुणाल ने विदेश जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में उन्हें सशर्त जमानत मिली थी। उनकी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता कुणाल के वकील अयन भट्टाचार्य ने मंगलवार को कोर्ट को बताया कि वह सिंगापुर के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक समारोह में भाग लेना चाहते हैं। इसकी अनुमति देने के बाद खंडपीठ ने यह भी कहा कि सीबीआई को कुणाल का पासपोर्ट कुछ दिनों के लिए वापस करना होगा।

कुणाल 16 जनवरी को विदेश जा सकेंगे। उनका कार्यक्रम 31 जनवरी को समाप्त होने वाला है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कुणाल को विदेश से लौटने के बाद दोबारा पासपोर्ट जमा कराना होगा। उन्हें पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर विदेश जाने की इजाजत दी गई है।

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