झारखण्ड के कांग्रेस विधायकों को हाईकोर्ट से झटका, सीबीआई जांच की मांग खारिज

Calcutta High Court

कोलकाता : नकद 49 लाख रुपये के साथ हावड़ा जिले के पाँचला थाना इलाके में पकड़े गए झारखंड कांग्रेस के तीन विधायकों को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य के एकल पीठ ने विधायकों के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने इसके बजाय वर्तमान में जांच कर रहे सीआईडी को निष्पक्ष तरीके से जांच जारी रखने की अनुमति दी है। झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों- इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन दीक्षित को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 30 जुलाई की शाम को एक कार से करीब 49 लाख नकद जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया था। तीनों इसी कार से यात्रा कर रहे थे।

विधायकों ने पुलिस को बताया था कि आने वाले विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कोलकाता के बड़ाबाजार में साड़ियां खरीदने के लिए उक्त नकदी का इस्तेमाल किया जाना था। चालक समेत गिरफ्तार किए गए विधायकों और उनके साथ दो अन्य को कोर्ट ने 10 अगस्त तक सीआईडी की हिरासत में भेजा है। पता चला है कि इन्हें रुपये कहीं और से नहीं बल्कि लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय के सामने स्थित बिकानेर बिल्डिंग से मिले थे। इस मामले में विधायकों ने सीआईडी पर मामले के राजनीतीकरण का आरोप लगाते हुए कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी।

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