न्यायमूर्ति अभिजीत ने फिर दिए एसएससी नियुक्ति में धांधली की सीबीआई जांच के आदेश

Calcutta High Court

कोलकाता : स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए ग्रुप डी नियुक्ति में धांधली की जांच सीबीआई से कराने के आदेश एक बार फिर न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के एकल पीठ ने दिए हैं।

गुरुवार को मामले की जांच के आदेश देते हुए न्यायमूर्ति गांगुली ने कहा कि सीबीआई को आज ही यानि गुरुवार को ही स्कूल सेवा आयोग के तत्कालीन सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा को बुलाकर पूछताछ करनी होगी। पूछताछ में क्या पता चला है। यह जानकारी सीबीआई शुक्रवार कोर्ट में पेश करे। न्यायमूर्ति अभिजीत ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति मामले में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और चौंकाने वाली बात यह है कि एसएससी के जरिए जितनी भी नियुक्तियों में धांधली हुई हैं, उन तमाम मामलों में शांति प्रसाद सिन्हा सलाहकार के तौर जुड़े थे। उन्हीं के निर्देश पर नियुक्तियां हुई हैं इसीलिए आज ही उनसे पूछताछ करनी होगी। शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई होनी है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में 98 शिक्षकों की नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी हुई थी। 4 मई, 2019 को नियुक्ति प्रक्रिया खत्म हो गई थी। आरोप है कि उनमें से 90 ऐसे लोगों की नियुक्ति हुई थी जिनके नाम की सिफारिश नियुक्ति पैनल ने की ही नहीं थी। इतने बड़े भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराने के आदेश एक बार फिर न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने दिए हैं।

सबसे खास बात यह है कि न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक ई-मेल कर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हरीश टंडन के खंडपीठ पर उनके हर एक फैसले पर स्टे लगाने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने मेल में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को यह देखना होगा कि आखिर किसे फायदा पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार के हर एक मामले में स्टे लगाया जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों ने बताया है कि गुरुवार को आदेश देते हुए गांगुली ने आज ही पूछताछ के निर्देश सीबीआई को इसलिए दिए हैं ताकि शुक्रवार को एक बार फिर खंडपीठ के उनके फैसले पर रोक लगाने से पहले शांति प्रसाद सिन्हा से इस मामले में पूछताछ कर ले।

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