ममता को माँ शारदा का अवतार बताने वाले तृणमूल विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

Calcutta High Court

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना माँ शारदा से करने वाले तृणमूल कांग्रेस के विधायक निर्मल मांझी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगा दी गई है। आरोप है कि उनके इस बयान से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गलत जानकारी देकर इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश किया। अगले हफ्ते मामले पर सुनवाई की संभावना है।

कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में निर्मल मांझी ने कहा था कि ममता बनर्जी महान साधक रामकृष्ण परमहंसदेव की पत्नी माँ शारदा की अवतार हैं।

सुमोना बनर्जी नाम की महिला ने अपनी याचिका दायर में कहा है कि विधायक दस्तावेज का उल्लेख कर सरासर गलत जानकारी दे रहे है कि माँ शारदा ने अपने निधन से ठीक पहले स्वामी विवेकानंद के अनुयायियों से कहा था कि वह दक्षिण कोलकाता के कालीघाट इलाके (ममता बनर्जी का आवास स्थल) में पुनर्जन्म जन्म लेंगी और समाजसेवा करेंगी। वह राजनीतिक क्रियाकलाप भी करेंगी। रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ की पुस्तकों और दस्तावेजों में ऐसा कुछ संकेत नहीं मिलता है। एक तरह से उन्होंने इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज का खंडपीठ अगले सप्ताह मामले की सुनवाई कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि बेलूर मठ प्रबंधन ने भी निर्मल के इस बयान की निंदा की थी और कहा था कि इससे भावनाएं आहत हुई हैं।

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