पश्चिम बंगाल में 32 हजार शिक्षकों की नियुक्ति मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 32 हजार शिक्षकों की नए सिरे से नियुक्ति के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौकरी के बदले कैश मामले की सुनवाई अभी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में लंबित है। उसका जल्द निपटारा किया जाए।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 12 मई को 32 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड केवल 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया की तुरंत व्यवस्था करेगा।

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस प्रक्रिया में सभी परीक्षार्थियों का इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों लिया जाएगा और पूरी इंटरव्यू प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और उसे संरक्षित रखा जाएगा। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि भर्ती प्रक्रिया उन्हीं नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत होगी, जिनके तहत 2016 की भर्ती प्रक्रिया हुई थी।

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